Bail Plea Rejected : हाईकोर्ट ने भी राजा पटैरिया की जमानत याचिका खारिज की!
Jabalpur : हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने अर्जी रद्द करने के साथ कहा कि जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। जस्टिस द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो 30 दिन बाद पुनः जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में जमानत याचिका दायर की थी। जिसे जबलपुर की मुख्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया था।
क्या घटना हुई थी
कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को पुलिस गिरफ्तार किया था। जिसके बाद राजा पटेरिया के वकील ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां जमानत आवेदन लगाया था, लेकिन केस डायरी नहीं आई थी फिर दूसरे दिन भी केस डायरी पेश नहीं हुई तो केस डायरी की पीडीएफ फाइल को डायरी मानकर कोर्ट ने जमानत याचिका खारित कर दी थी।
पटेरिया की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट राजीव शर्मा ने जमानत आवेदन में तर्क दिया था कि राजनीति से प्रेरित केस है और उसी मंशा से छेड़छाड़ कर आधा अधूरा VIDEO वायरल किया गया। VIDEO की कांट छांट की गई। पुलिस ने राजा पटेरिया पर गलत केस दर्ज किया है, जब पुलिस ने न्यायालय में केस डायरी पेश की तो दो धाराएं बढ़ा दी। धाराएं बढ़ने से जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई की गई इसके बाद विशेष न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया है।