क्रिकेट मैच: टिकटों की बिक्री, जनहित याचिका खारिज
इंदौर: हाल ही में इंदौर के एक नागरिक ने MPCA के खिलाफ माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय – इंदौर खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-
साथ अवैध धोखाधड़ी, कर चोरी, टिकटों की बिक्री के लिए ई-पोर्टल के माध्यम से टिकटों की भारी कालाबाजारी जैसे मसले पेश किए गए, और साथ ही 24.01.2023 को होने वाले अंतरराष्ट्रीय मैच को स्वतंत्र प्राधिकारी की देखरेख में कराने के लिए माननीय न्यायालय के निर्देश की भी प्रार्थना की।
पिछले कुछ दिनों की अदालती कार्यवाही के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है, जिसका अंश इस प्रकार है –
उत्तर के अवलोकन से, यह देखा गया है कि टिकट तीन दिनों से अधिक के लिए बेचे गए थे। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की पुष्टि किए बिना और बिना किसी सहायक दस्तावेज के जनहित याचिका दायर की गई है। इसे केवल लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से दायर किया गया है।..
इस न्यायालय को याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है और इसे खारिज कर दिया जाता है। इस न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना लगाया जाता है ।