झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को रांची के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद मेनन को जेल भेज दिया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए मेनन एक्का की अपील याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद मेनन ने बुधवार को सरेंडर कर दिया। वह इस मामले में जमानत पर थीं।
रांची सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी सजा
रांची के सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदयोन एक्का को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनायी थी। इस सजा के खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने तीनों को सीबीआई कोर्ट से मिली सजा बरकरार रखी थी और अपील खारिज कर दी थी।
फरवरी 2009 में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर
सीबीआई ने वर्ष 2009 में एनोस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने जांच के दौरान उनकी पत्नी और भाई को भी आरोपी बनाया था और तीनों पर आय से अघिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनायी थी।