All 5642 Illegal Colonies Of MP Will Be Legal: अब किसी अवैध कॉलोनी को विकसित नहीं होंने देंगे- CM शिवराज की घोषणा 

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All 5642 Illegal Colonies Of MP Will Be Legal: अब किसी अवैध कॉलोनी को विकसित नहीं होंने देंगे- CM शिवराज की घोषणा 

भोपाल: मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में सभी 5 हजार 642 अवैध कालोनियों को वैध किया जाए तथा अब प्रदेश में किसी भी अवैध कालोनी को विकसित होने नहीं दिया जाए। पुरानी अवैध कालोनियों को वैध कर उन्हें विकसित किया जाए तथा विकास शुल्क के संबंध में व्यवहारिक नीति बनाई जाए।

कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेस के दौरान मुख्यमंत्री ने यह एलान किया। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियों के विकास शुल्क के संबंध में व्यवहारिक नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में अधोसंरचना निर्माण, विकास करने के नियमों का सरलीकरण किया जाए।अनाधिकृत कॉलोनियोें में अधोसंरचना निर्माण, विकास करने हेतु शुल्क में कमी की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फरवरी माह में पूर्व में सर्वेक्षित अनाधिकृत कॉलोनी की सूची का पुन: परीक्षण एवं सूची अंतिम करने और शासन द्वारा सरलीकृत नियम संशोधन की अधिसूचना पंद्रह फरवरी तक जारी करने के निर्देश दिए है। मार्च में ले आउट बनाकर दावे-आपत्ति उपरांत अंतिम किए जाएंगे। अप्रैल माह में विकास कार्य की प्राथमिकता , रहवासी संघ का गठन एवं संपूर्ण विकास योजना का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एक मई 2023 तक संपूर्ण प्रदेश में 5 हजार 642 अनाधिकृत कॉलोनियों को अधोसंरचना हेतु पात्र घोषित कर आॅनलाई पोर्टल पर भवन अनुज्ञा प्रारंभ की जाएगी। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत सर्वेक्षण, चिन्हांकन तथा ले आउट तैयार करने तक प्रक्रिया यथावत रखी जाएगी। निम्न आय वर्ग को व्यक्तिगत आधार पर विकास शुल्क से अस्सी प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस कार्यवाही के पूर्ण होंने पर भवन अनुज्ञा, विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन हेतु पात्र घोषित किया जाएगा। रहवासी संघ के गठन का प्रावधान किया जाएगा।निर्धारित विकास शुल्क की वसूली रहवासियों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार नक्शा अनुमोदन, खरीद बिक्री पंजीयन के समय वसूल की जाएगी।

 *कहां कितनी अवैध कॉलोनियां-* 

31 दिसंबर 2016 तक की स्थिति में प्रदेश के सात नगर निगमों में भोपाल, ग्वालियर,सतना, रीवा, रतलाम, देवास तथा कटनी जिलों में 2 हजार 328 अवैध कॉलोनी चिन्हित की गई थी और इनमें से 1 हजार 954 पात्र पाई गई है। वहीं छह जिलों सिवनी, विदिशा, नीमच, खरगौन, छिंदवाड़ा, दतिया, मंडला(प्रारंभिक प्रकाशन) में नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में कुल 3 हजार 688 कॉलोनी चिन्हित की गई थी और इनमें से 3 हजार 688 कॉलोनी पात्र पाई गई है। इन सभी को वैध किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में निगम आयुक्त और नगर पालिका तथा नगर परिषद में कॉलोनियों को वैध करने के लिए कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।

*यह होगा फायदा-*

भवन अनुज्ञा, अनुमतियां, बैंक लोन की पात्रता शुरु हो जाएगी। समयसीमा में डेवलपमेंट होगा। सम्पत्ति का क्रय-विक्रय , नक्शा, भवन अनुज्ञा की आवश्यकता होगी वैसे वैसे विकास शुल्क जमा कराया जाएगा। रहवासी संघ का गठन किया जाएगा। नियमित योजनओं से विकास प्रारंभ होगा इसमें अमृत योजना, अधोसंरचना योजनाएं, सांसद, विधायक निधि से होंगे काम।