Income Tax Slab 2023 : अब टैक्स स्लैब 6 से घटाकर हुए 5
New Delhi : नए केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं की। पर्सनल इनकम टैक्स में 5 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, अब यह रिबेट 7 लाख तक की इनकम पर मिलेगी।
देश का बजट पेश हो गया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी, 2023 को संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश किया। इनकम टैक्स को लेकर देशभर में नौकरीपेशा लोगों को राहत की उम्मीदें थीं और वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं की। पर्सनल इनकम टैक्स में 5 बड़ी घोषणाएं हुई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अब यह रिबेट 7 लाख तक की इनकम पर मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट लिमिट 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना होगा। नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया। 2020 में लागू हुए 6 इनकम टैक्स के स्लैब बदलकर 5 हुए। इनकम टैक्स बेसिक एक्जेम्प्शन 3 लाख रुपए होगी. नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा।
0 से तीन लाख 0 फीसदी
3 से 6 लाख 5 फीसदी
6 से 9 लाख 10 फीसदी
9 से 12 लाख 15 फीसदी
12 से 15 लाख 20 फीसदी
15 लाख से ज्यादा 30 फीसदी