Bhopal: मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी से आज आवेदक आरिफ अकील द्वारा भेंटकर भोपाल के मजदूर नगर में मध्य क्षेत्र विविकंलि, भोपाल द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर को विद्युत कंपनी द्वारा निकालकर ले जाने से गरीब और मजदूर तबके के उपभोक्ताओं को हो रही भारी कठिनाई के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कुछ दस्तावेजात भी आयोग को दिये हैं।
मामले में आयोग ने मुख्य प्रबंध निदेशक (CMD) मध्य क्षेत्र विविकंलि, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर 13 फरवरी 2023 तक प्रतिवेदन देने को कहा है।
आयोग ने यह भी प्रतिवेदन मांगा है कि विद्युत चोरी के मामले अधिक होने और विद्युत बिलों की अत्यधिक राशि बकाया होने से संबंधित त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे विद्युत उर्जा के उपभोक्ता, जो ऐसे ट्रांफार्मर से प्राप्त विद्युत कनेक्शन के संबंध में नियमित रूप से अपने बिलों का भुगतान कर रहे थे, वे भी ट्रांसफार्मर निकाल लेने के कारण विद्युत उर्जा के उपयोग से वंचित हो गये, अतः ऐसे सद्भावी उपभोक्ताओं को शीघ्र विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यह भी स्पष्ट किया जाये।