Arrest Warrant Against Collector: कलेक्टर के खिलाफ नामजद गिरफ्तारी वारंट जारी
भोपाल: मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने टीकमगढ़ के कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के खिलाफ ₹5000 का नामजद गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नोटिस और नामजद गिरफ्तारी वारंट की तामील आयोग ने टीकमगढ़ एसपी के माध्यम से कराने के आदेश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग ने अलग-अलग मामलों में टीकमगढ़ के कलेक्टर को निजी तौर पर और अनिवार्य रूप से 5 अप्रैल 2023 को आयोग में पेश होने का आदेश दिया है। आयोग ने इन तीनों मामलों में कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने उनके नाम पर ₹5000 का नामजद गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
आयोग से प्राप्त जानकारी अनुसार टीकमगढ़ से जुड़े तीन मामलों में कई बार स्मरण पत्र जारी होने के बावजूद कलेक्टर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये है। इसलिए अब आयोग ने निजी तौर पर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
पहला मामला टीकमगढ़ जिले के पलेरा जनपद के सगरबारा गांव के कालू पाल से जुड़ा है। कालू की 10 साल से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इस कारण मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। इलाज मिलने पर हालत ठीक हो जाती है। जैसे ही इलाज बंद हो जाता है तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। गरीबी के कारण इलाज नहीं हो पाया था। इस पर आयोग ने जवाब मांगा है।
दूसरा मामला वार्ड नंबर 26 टीकमगढ़ के शरीफ से जुड़ा हुआ है। शरीफ ने शिकायत में कहा था कि पीएम आवास योजना में उसका नाम नहीं जोड़ा गया। उसके खाते में पैसे भी नहीं भेजे गए। कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद भी उसे पीएम आवास योजना के तहत आवास मंजूर नहीं कर नगर पालिका द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तीसरा मामला वार्ड क्रमांक 9 खरगापुर का है।मुकुल तिवारी व अन्य ने आयोग में शिकायत की थी कि भगवान दास ताम्रकार द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया गया है। इस अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में तहसीलदार खरगापुर द्वारा आदेश जारी करने के बावजूद भी नगर पालिका सीएमओ द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।
तीनों मामलों में आयोग ने कलेक्टर से जवाब मांगा है और 5 अप्रैल 2023 को आयोग के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।