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Identified Crime Category : प्रिंसिपल को जलाने वाली घटना पुलिस की चिन्हित अपराध श्रेणी में!
Indore : पुलिस ने सिमरोल में प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को जिंदा जलाने वाले मामले और फिरौती के लिए हर्ष की हत्या के मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा है। चिन्हित अपराध वे हैं जिनका फैसला आने तक पुलिस अधिकारी उन पर नजर रखती है।
इसी सप्ताह सोमवार को एक निजी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा (45) को कॉलेज के पूर्व छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने धोखे से पेट्रोल डालकर जला दिया था। इस घटना में प्रिंसिपल करीब 80 फीसदी से ज्यादा जल गई। खुद आरोपी भी 30 फीसदी झुलस गया और उसका भी इलाज चल रहा है। एसपी भगवत सिंह के मुताबिक इस जघन्य अपराध को पुलिस ने चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया है।
पुलिस जल्द से जल्द विवेचना खत्म करके चालान पेश करेगी। इसके साथ ही कोर्ट से भी अनुरोध किया जाएगा कि जल्द से जल्द ट्रायल खत्म कर फैसला सुना दे। साथ ही किशनगंज में हुए हर्ष हत्याकांड के मामले को भी चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा है। पैसों के लिए एक मासूम की हत्या में जल्द ही आरोपी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
ये होता है चिन्हित अपराध?
अपराध की जघन्यता और योजनाबद्ध ढंग को देखते हुए उसे चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद उस अपराध में एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है। वह जांच के साथ ही कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी ध्यान रखता है। समय पर गवाह कोर्ट आ रहे हैं, वह अपना बयान दर्ज करा रहे हैं या नहीं, आदि पर ध्यान दिया जाता है। उसे कोई डरा-धमका कर गवाही बदलने के लिए दबाव तो नहीं बना रहा ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही का आरोपी को फायदा नहीं मिल सके।