Mall Parking Not Paid : मॉल को पार्किंग के पैसे वसूलने का अधिकार नहीं!
Hydrabad : मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग का इस्तेमाल करने पर उन्हें फीस के रूप में कुछ पैसे देना पड़ते हैं। हर व्यक्ति ने भी कभी-न-कभी मॉल की पार्किंग इस्तेमाल करने पर पैसे दिए ही होंगे। इस तरह की पार्किंग फीस को लेकर कई लोगों ने कोर्ट का रूख भी किया। हाल ही में पार्किंग फीस को लेकर एक और मामला सामने आया। मामले में आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एक सिनेमा मालिक को अपील करने वाले वकील को 5 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया।
यह मामला 2019 का है। ये वकील फिल्म देखने के लिए मॉल में गए थे। मॉल ने उनसे पार्किंग फीस के रुप में 15 रुपए वसूले थे। इसके खिलाफ वकील ने कंज्यूमर कोर्ट का रूख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मॉल बिना किसी अधिकार के फिल्म देखने वालों से पार्किंग फीस वसूल रहा है। इस तरह पार्किंग फीस वसूलना अनुचित है।
पार्किंग ग्राहकों का हक है।
केरल हाईकोर्ट का भी यही फैसला
28 जनवरी 2022 को केरल हाईकोर्ट में लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल की पार्किंग को लेकर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने साफ तौर पर कहा था कि मॉल में खरीदारी करने वाले ग्राहकों से पार्किंग फीस लेना सही नहीं है। पार्किंग लोगों की जरूरत है। अगर मॉल में यह सुविधा नहीं हो, तो आसपास जाम लग सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि इस मामले को लेकर मल्टीप्लेक्स को विचार करने की जरूरत है। इससे ग्राहकों को परेशानी आ सकती है।
कोर्ट ने कहा ‘पार्किंग फीस अवैध’
केरल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि बिल्डिंग बनाते समय नियमों के अनुसार इसमें पार्किंग की सुविधा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं लाइसेंस देते समय भी यह सुनिश्चित किया जाता है, कि मॉल में पार्किंग की जगह होगी। अगर आप भी कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और पार्किंग के लिए फीस दे रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से मना कर सकते हैं।