EWS मकानों की बिक्री पर नहीं लगेगा स्टाम्प शुल्क
भोपाल: प्रदेश में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के भवनों की बिक्री के लिए की जाने वाली रजिस्ट्री पर लगने वाले वाले शुल्क से राज्य सरकार ने छूट प्रदान की है। उन्हें कोई स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा।
वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के द्वारा नगरीय निकाय एवं आवास विकास विभाग तथा कलेक्टर द्वारा परिभाषित आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के पक्ष में ईडब्ल्यूएस इकाईयों की बिक्री पर अभी तक पांच प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता था। एक अप्रैल 2023 से इनपर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह रेरा में पंजीकृत डेवलपर के पक्ष में पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेजों पर अब प्रस्तावित भूमि के बाजार मूल्य के डेढ़ प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क लगेगा।यह शुल्क पहले पांच प्रतिशत था।
कॉलोनाईजर द्वारा भूमि के विकास या उस पर निर्माण के लिए बंधक रखे प्लाट या सम्पत्ति पर अब स्टाम्प शुल्क प्रतिभूमि रकम के 0.125 प्रतिशत ही लगेगा। पहले इस के लिए दुगना स्टाम्प शुल्क लगता था। इसमें कमी की गई है। यह सभी प्रावधान एक अप्रैल से 2023 से लागू होंगे।