प्रेम प्रसंग में युवती की ह्त्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

लगभग 2 साल पहले युवती की ह्त्या कर शव को नाले मे फेक दिया था

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प्रेम प्रसंग में युवती की ह्त्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

 

भोपाल: प्रेम प्रसंग में युवती की ह्त्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।लगभग 2 साल पहले युवती की ह्त्या कर आरोपी ने शव को नाले मे फेक दिया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 24.07.21 को सूचना कर्ता राजेश झांझा पिता सजनलाल उम्र 45 साल निवासी हिरामन कालोनी पुरानी पचैर बोडा रोड पचैर हाल पता म.न. 201 महावीर धाम सागर गैरे के सामने जेल रोड थाना निशातपुरा भोपाल की रिपोर्ट पर मौके पर देहाती मर्ग इंटीमेशन व देहाती नालसी चाक कर अपराध क्रमांक 420/21 धारा 302 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया ।

दौराने मर्ग जांच मृतिका कशिश के शव का पंचायतनामा कार्यवाही की जाकर शव का पोस्टमार्टम गांधी मेडीकल कालेज भोपाल से कराया गया। दौराने विवेचना घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं मृतिका के शव का पोस्ट मार्टम गांधी मेडीकल कालेज भोपाल से करवाया गया।

आरोपी अख्तर अली से घटना मे प्रयुक्त छूरी को जप्त किया गया और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन मे टीम गठित कर आरोपी की जाकर आरोपी अख्तर अली को गिरफतार किया गया।

प्रकरण चिन्हित श्रेणी का होने से विवेचना मे विवेचक थाना प्रभारी संध्या मिश्रा एवं अभियोजन अधिकारी श्रीमति सुधा भदौरिया एवं हमराह स्टाप की कडी मेहनत से प्रकरण मे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कडिया प्रमाणित हुई है उसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के दोषी होने का तथ्य पूर्णतः स्थापित हुआ है।

प्रकरण के साक्ष्य की श्रंखला से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि उक्त अपराध अभियुक्त के द्वारा ही कारित किया गया है प्रकरण विवेचना के आधार पर यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्त अख्तर अली ने मृतिका कशिश के शव को नाले मे फेंककर/छिपाकर हत्या की साक्ष्यो का विलोपन इस आशय से किया ताकि वह स्वंय को हत्या के वैध दण्ड से बच सके । प्रकरण के साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अख्तर अली को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 1,000/- रूपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भादवि के तहत 03 साल का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामलें मे कडी लगन व मेहनत से मामले मे निम्न अधि./कर्मचारियो की सराहनीय भूमिका रही।

1-निरीक्षक संध्या मिश्रा
थाना खजूरी सडक
विवेचक
2- सुधा भदौरिया
जिला न्यायालय भोपाल
विशेष लोक अभियोजक
3-उनि इंदरसिंह मुझाल्दा
थाना खजूरी सडक
नोडल अधिकारी
4-कार्यवाहक प्रआर 1503 मनोज
डीआरपी लाईन भोपाल
डीजे कोर्ट मुंशी
5-कार्यवाहक प्रआर. 382 महेश
थाना खजूरी सडक
कोर्ट मुंशी।