Cabinet Decisions: 11 लाख से अधिक डिफॉल्टर किसानों का 2 हजार 123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ
भोपाल: प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रुपए तक के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2 हजार 123 करोड़ रुपए माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की थी कि जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गये हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी इसके तहत 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रुपए तक का ऋण बकाया है, उन सभी के केवल ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जायेगी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि योजना के अनुसार किसान पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिला कर 2 लाख रुपए तक का ऋण 31 मार्च, 2023 तक बकाया होना चाहिए। डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गयी है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जायेगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2023 नियत की गई है। योजना के विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
खण्डवा, छतरपुर और देवास में नवीन अनुविभाग का सृजन
खंडवा जिले में खालवा, छतरपुर में गौरीहार और देवास में टोंकखुर्द में नवीन अनुविभाग सृजन की स्वीकृति दी।
वेब जीआईएस 2.0 परियोजना के लिये 129 करोड़ की मंजूरी
राजस्व विभाग की वेब जीआईएस 2.0 परियोजना को लागू करने के लिये आगामी 5 वर्षों (2023-2024 से 2027-2028) के लिये तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव राशि 129 करोड़ 32 लाख रुपए (जी.एस.टी. अतिरिक्त) का व्यय किये जाने की स्वीकृति दी।
रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने होगा एमओयू
रीवा हवाई पट्टी को भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये प्राधिकरण और राज्य शासन के बीच एम.ओ.यू. निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।
जलसंसाधन विभाग की सम्पत्ति बेचने अनुमति-
छतरपुर में जल संसाधन विभाग की 5670 वर्गमीटर जमीन उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 15 लाख 10 रुपए, जो रिजर्व मूल्य राशि 3 करोड़ 35 लाख रुपए का 2.43 गुना है ,की बिक्री की अनुमति दी गई।