Lok Adalat : लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर में छूट मिलेगी!
Indore : मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देश के अनुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर 13 मई को नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है।
महापौर ने बताया कि जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें संपत्ति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50 हजार से अधिक तथा रू एक लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट संपत्ति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 अधिक तथा रू. 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी।
नेशनल लोक अदालत में छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाना होगी। जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।