चुनाव से पहले EWS की सुध आई सरकार को, परीक्षा फीस अब 50 फीसदी लगेगी

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चुनाव से पहले EWS की सुध आई सरकार को, परीक्षा फीस अब 50 फीसदी लगेगी

भोपाल: प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों से भर्ती परीक्षा लेने वाली एजेंसियां अनारक्षित वर्ग के लिए लगने वाले शुल्क का पचास फीसदी ही परीक्षा शुल्क ले सकेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और इस पर तत्काल अमल के लिए कहा है।
चुनावी साल में युवाओं को साधने के लिए सीखो- कमाओ योजना के जरिये बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर दस हजार रुपए का स्टायपेंड देने के फैसले के बाद अब सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं की सुध आई है। लंबे समय से युवा राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए परीक्षा शुल्क में राहत देने की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अब इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ संचालक कर्मचारी चयन मंडल और पीएससी के सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोग और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क का पचास प्रतिशत परीक्षा शुल्क देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।