श्रम अधिनियमों का उल्लंघन करने पर RRSKS ऑटोमोटिव्स प्रा.लि. के संचालकों पर एक लाख का जुर्माना
ग्वालियर: मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री सी.एस. सैयाम द्वारा उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया। प्रकरण के संबंध में श्रम निरीक्षक श्री आलोक शर्मा, ग्वालियर द्वारा आर.आर.एस.के.एस. ऑटोमोटिव्स प्रा.लि. (निकुंज मोटर्स), गोले का मंदिर, ग्वालियर का निरीक्षण दिनांक 09.07. 2022 को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत संपादित किया गया था। निरीक्षण के दौरान संस्थान में श्रम अधिनियमों के कई वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
फर्म के संचालक श्री आकाश शिवहरे एवं निकुंज शिवहरे को श्रम विभाग की ओर से नोटिस जारी किये गये जिनके जवाब नहीं देने पर श्रम अधिकारी द्वारा सी.जे.एम. के समक्ष क्रिमिनल केस फाइल किये गये। फर्म के संचालक सी.जे.एम. के समक्ष भी 04 बार समन जारी करने के बावजूद भी हाजिर नहीं हुए। जिस पर सी.जे.एम. द्वारा दोनों आरोपियों के अरेस्ट वारंट जारी किये गये। दोनों आरोपी दिनाक 09 जून 2023 को जिला न्यायालय में सी.जे.एम. के समक्ष उपस्थित हुए एवं श्रम अधिनियमों के अंतर्गत अपराध किया जाना स्वीकार किया। जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री सी.एस. सैयाम द्वारा उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार कुल एक लाख का जुर्माना लगाया गया एवं यह भी आदेश दिया गया कि अगर आरोपीगण जुर्माना राशि जमा नहीं करते है तो उनको 02-02 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
ग्वालियर शहर में बड़े स्तर पर श्रम अधिनियमों का उल्लंघन कर नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। न्यायालय के उक्त आदेश से नियोक्तागण श्रम अधिनियमों के पालन करने के लिये प्रेरित होंगे।