MP Cabinet Meeting Tomorrow: राज्य की नई सहकारिता नीति को मिलेगी मंजूरी,कई और प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

हेंडपंप मैकेनिकों, लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट का मानदेय बढ़ेगा

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MP Cabinet Meeting Tomorrow: राज्य की नई सहकारिता नीति को मिलेगी मंजूरी,कई और प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

भोपाल: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है।इस मीटिंग में
राज्य सरकार प्रदेश की नई सहकारिता नीति लागू करने जा रही है। कल होंने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी। अब कई नये क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से काम किया जाएगा। वहीं लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट का मानदेय बीस हजार से बढ़ाकर चालीस हजार रुपए किया जाएगा तथा पीएचई की ट्रायसेम योजना में कार्यरत हेंडपंप मैकेनिकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इन सभी प्रस्तावों सहित कुल तीन दर्जन प्रस्तावों पर बुधवार को होंने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश की प्रस्तावित सहकारिता नीति 2023 का अनुमोदन और क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली नगद भुगतान एवं भूमि के बदले दी जाने वाली राशि में वृद्धि,मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी युद्ध सेवा मेडल श्रृंख्ला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्तकर्ताओं को एकमुश्त नगद अनुदान भुगतान राशि में वृद्धि का अनुसमर्थन किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित आंगनबाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान, प्रशिक्षण एवं किशोरी बालिका योजना शाला त्यागी को समेकित कर सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम की स्वीकृति देगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीएम की घोषणा के अनुपालन में संशोधन किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में निर्माणाधीन वन भवन के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य विपणन विकास निधि के विभाजन के संबंध में भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम में वांछित स्थानों पर आवश्यक संशोधन किए जाने पर भी चर्चा की जाएगी।

अर्चना शिक्षण समिति मोरवन तहसील जावद को रियायती दरों पर जमीन देने चर्चा की जाएगी। एनडीबी योजना के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में औबेदुल्लागंज-होशंगाबाद-नागपुर मार्ग के किलोमीटर 29/8 में नर्मदा नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति की वार्षिक आय सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपए की जाएगी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यायालय के आदेशानुसार सातवे वेतनमान के न्यूनतम वेतन का लाभ दिये जाने के संबंध में चर्चा की जाएगी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु दो पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजनाओं एवं 29 नवीन समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय मंजूरी देने पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी।

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की कार्यकारिणी में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। सिंगरौली में निजी क्षेत्र के सहयोग से नवीन हवाई पट्टी के निर्माण हेतु 4019 लाख रुपए की पुनरीक्षित राशि स्वीकृति के संबंध में भी कैबिनेट में चर्चा होगी।

प्रदेश में स्वीकृत छह सौ मेगावाट क्षमता के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर उर्जा पार्क से उत्पादित होंने वाली विद्युत में से मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा क्रय की जाने वाली विद्युत अंश के भुगतान की सुनिश्चितता हेतु राज्य शासन की गारंटी दिये जाने के संबंध में चर्चा की जाएगी।