राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य बनने अनुभव घटाया, तीन अध्यक्ष समेत 35 पदों पर होगी भर्ती

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Finance Department Issued Orders

राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य बनने अनुभव घटाया, तीन अध्यक्ष समेत 35 पदों पर होगी भर्ती

भोपाल
मध्यप्रदेश में राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद के लिए अब पांच से दस साल का अनुभव कम कर दिया गया है। राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य के लिए बीस की जगह दस वर्ष का अनुभव हीं जरुरी होगा। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग में पंद्रह साल की जगह दस साल का अनुभव जरुरी होगा। जिला उपभोक्ता आयोग में तीन अध्यक्षों सहित कुल पैतीस पदों पर भर्ती खाद्य विभाग करने जा रहा है इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन बुलाए है।

राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद के लिए आवश्यक अनुभव को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कम किया गया है। अब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने इसके लिए विज्ञापन जारी किए है। एमपी आॅनलाईन के जरिए आॅनलाईन आवेदन 31 जुलाई से 31 अगस्त के बीच किए जा सकेंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग में गैर न्यायिक सदस्य अनारक्षित के एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें चालीस वर्ष तक की आयु वाले स्नातक उपाधिधारी आवेदन कर सकेंगे। उपभोक्ता मामले, विधि लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान कम से कम दस वर्ष का अनुभव जरुरी होगा।

परीक्षा भी देना होगा- सौ अंको के दो प्रश्नपत्र भी इसके लिए देना होगा। इसमें सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स , भारत के संविधान का ज्ञान, अनुसूची अ में उपभोक्ता संबंधी कानूनों के ज्ञान विषय पर सौ अंक का प्रश्नपत्र होगा। दूसरा प्रश्नपत्र वाणिज्य व्यापार, उपभोक्ता मुद्दों या सार्वजनिक मामलों के मुद्दों से चुने गए विषयों पर निबंध और विश्लेषण की क्षमता और आदेशों के ठोस प्रारुपण के परीक्षण के लिए उपभोक्त मामले के एक केस के अध्ययन पर होगा। पचास अंको का साक्षात्कार भी होगा। राज्य आयोग के ऐसे सदस्य जिनका दो वर्ष का र्काकाल जिनका पूरा हो चुका होगा वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा।

जिला उपभोक्ता आयोग मे अध्यक्ष के तीन और सदस्यों के 31 पदों पर भर्तियां होना है। अध्यक्ष पद के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु सीमा की आध्यता नहीं है। जिला उपभोक्ता आयोग मं अध्यक्ष के पद के लिए ऐसे व्यक्ति जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश हो और 35 से 45 वर्ष के हो वे, अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त और सहायक अभियोजन अधिकारी और अधिवक्ता के रुप में सात वर्ष की सेवा कर चुके लोग आवेदन कर सकेंगे। जिला आयोग में अध्यक्ष पद के लिए दो सौ अंको के प्रश्नपत्र के आधार पर परीक्षा होगी। पचास अंक का साक्षात्कार होगा।

जिला उपभोक्ता आयोग में अनारक्षित वर्ग के 20 और आरक्षित महिला वर्ग के 11 पदों पर आॅनलाईन आवेदन बुलाए गए है। इन पदों पर पैतीस वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु के लोग आवेदन कर सकेंगे। इसमें स्नातक उपाधि और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि में विशेष ज्ञान और दस वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। दो सौ अंको के दो प्रश्नपत्र और इंटरव्यू पचास अंको का होगा। इसके आधार पर चयन होगा।