मोटरसाइकिल सवार को लूटने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास

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सिंहस्थ-2004

मोटरसाइकिल सवार को लूटने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास

Ratlam : मोटरसाइकिल सवार से मारपीट कर उससे 5 हजार रुपए और आधार कार्ड लूटने वाले आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने 10-10 वर्ष के कारावास एवं 5 सौ अर्थदंड की सजा सुनाई।

प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि थाना शिवगढ़ में 10 जून 2021 को फरियादी मुकेश मइड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कस्याखारी रहता हैं।वह 8 जून 2021 को अपनी मोटरसाइकिल से ससुराल कांगसी गया था। जहां से वह अपनी बहन मंजू के ससुराल भी गया था जहां से वापस कांगसी लौट रहा था रास्ते में रात्रि 8:15 पर वह फंटे पर आया और मोटरसाइकिल रोककर एक दुकान से विमल पाउच लेकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति हाथ में लट्ठ लेकर आए और मेरे साथ मारपीट कर पीछे की जेब में रखे पर्स से ₹5000 और आधार कार्ड लूट कर भाग गए।इसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना शिवगढ़ पर की गई थी जिसमें अपराध धारा 394 भादवी का पंजीबद्ध किया गया।अनुसंधान के दौरान आरोपियों की शिनाख्त फरयादी मुकेश से करवाई गई थी।जिस आधार पर मुकेश पिता गौतम मईड़ा तथा राहुल पिता राम गामड़ के नाम सामने आए जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।जहां अभियोजन द्वारा प्रतुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा आरोपियों को धारा 394 भादवी में दोषी पाते हुए दोनों को 10 -10 वर्ष के कारावास एवं ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई।प्रकरण में शासन की और से पैरवी अपरलोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।