BJP Membership to Convicted : जिस नेता को BJP में शामिल किया, वे सेक्स रैकेट में सजायाफ्ता!
Bhopal : प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंगलवार को सीएम हाउस में हरदा के जिस रामकृष्ण पटेल को भाजपा की सदस्यता दिलाई, उसे लेकर कांग्रेस ने हमला बोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि जिसे सेक्स रैकेट मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा दी उसे पार्टी में धूमधाम से शामिल कराया गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री निवास पर जाकर धूमधाम से पार्टी में प्रवेश कराया गया। रामकृष्ण पटेल हरदा के पूर्व कांग्रेस विधायक नन्हेसिंह पटेल के पुत्र हैं। हरदा कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र भी है।
भाजपा ज्वाइन करने के बाद रामकृष्ण पटेल ने कहा कि समाज सेवा के समय से ही उनमें लगन थी कि भाजपा में जाऊंगा। मंत्री कमल पटेल कहते रहे, पर मैं मना करता रहा। विधानसभा चुनाव में हर समाज का सहयोग लेंगे। कमल पटेल जैसा मंत्री मैंने देखा ही नहीं। मेरे लिए नन्हे लाल पटेल के जाने के बाद दूसरे नंबर पर कमल पटेल हैं।
कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में पूरब और पश्चिम का फर्क है। कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने ट्वीट किया कि भाजपा की कथनी और करनी में पूरब और पश्चिम का फर्क है। मंगलवार सुबह भाजपा ने कहा कि पूरी जांच परख करके ही लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा! लेकिन, मुख्यमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी में धूमधाम से शामिल किया, जिन्हें अदालत से देह व्यापार रैकेट के मामले में 3 साल की सजा मिल चुकी है। जब मुख्यमंत्री अपने हाथ से ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे तो मध्यप्रदेश में महिला सुरक्षा का ग्राफ रसातल में जाना ही है।
वाशिंग मशीन में धुलते अपराध
कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वाशिंग मशीन है, जिसमें किसी भी अपराधी को लाओ, उस मशीन में डालो उसके अपराध धुल जाते हैं। क्या महिलाओं के प्रति यही भाजपा का सम्मान है? मुख्यमंत्री जवाब दें। बहुत लाडली बहना की बात करते हैं। जो बहनों पर अत्याचार करते हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। सरकार में बैठे लोग बताएं, ये कौन सी और कैसी पॉलिसी है!
भोपाल कोर्ट ने सुनाई थी पटेल को सजा
18 दिसंबर 2017 को भोपाल अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने रामकृष्ण पटेल को 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें स्त्रियों और बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अंतर्गत दोषी माना था। तब रामकृष्ण पटेल हरदा जिले की ग्राम पंचायत रन्हाई से सरपंच थे। उन्हें निर्विरोध चुना गया था। सजा होने के बाद 2018 में उन्हें सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया था। सजा के बाद रामकृष्ण पटेल को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पंचायत के सचिव ने एसडीएम को इसकी रिपोर्ट दी थी। एसडीएम ने अपने आदेश में कहा था कि इससे प्रमाणित हुआ कि रामकृष्ण पटेल को आपराधिक केस में जेल से रिहाई हुई है।