Notice to DIG Indore : तीन मामलों में मानव अधिकार आयोग का नोटिस

15 जनवरी को आयोग में उपस्थित होने के निर्देश, जमानती वारंट जारी

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Bhopal : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने तीन मामलों में इंदौर जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक मनीष कपूरिया को 15 जनवरी 2022 को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक (Deputy Inspector General of Police) को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध पांच हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जाए! आयोग ने पुलिस उप महानिरीक्षक (Deputy Inspector General of Police) को 5 हजार का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पुलिस महानिरीक्षक इंदौर के माध्यम से कराई जाएगी।

आयोग ने पहले मामले में कई स्मरण पत्र देने के बावजूद वांछित प्रतिवेदन न देने के कारण पुलिस उप महानिरीक्षक को आयोग में उपस्थित होने के लिए कहा है। विजयनगर (इंदौर) निवासी मानसिंह पिता बाबूसिंह रघुवंशी ने उनके बेटे एवं बहू द्वारा अकारण विवाद करने, गाली-गलौज व मारपीट करने, उनके मकान पर कब्जा कर लेने का प्रयास करने तथा उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने की शिकायत कर आयोग से उन्हें व उनकी पत्नी को सुरक्षा दिलाने का अनुरोध किया था।

दूसरे प्रकरण में गोमा की फेल, मालवा मिल (इंदौर) के आवेदक हिमांशु पिता रितेश खंडेलवाल ने किसी स्त्री द्वारा उन्हें दी जा रही प्रताड़ना और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देकर पैसा ऐंठने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना दिए जाने की शिकायत आयोग से कर संबंधित स्त्री के विरूद्ध कडी कार्यवाही का अनुरोध किया था।

इसी प्रकार तीसरे प्रकरण में शीतलामाता बाजार निवासी आवेदिका वैशाली पत्नी आशीष टोंग्या ने मंगलम् इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड इंदौर के स्वामी पंकज जैन द्वारा उनसे प्लाॅट बुकिंग की राशि ले लेने के उपरांत उन्हें भूखंड न देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत कर आयोग से उन्हें न्याय दिलाने का अनुरोध किया था।

इन तीनों ही प्रकरणों मे आयोग ने पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रतिवेदन देने को कहा था। प्रतिवेदन न मिलने पर आयोग ने इन्हें कई स्मरण पत्र भेजे, परंतु न तो प्रतिवेदन मिला और न पुलिस उप महानिरीक्षक (इंदौर) ने कोई जवाब प्रस्तुत किया। अब इस मामले में आयोग ने पुलिस उप महानिरीक्षक (इंदौर) मनीष कपूरिया को 15 जनवरी 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। इसके लिए आयोग ने मंगलवार (23 नवम्बर 2021) को डीआईजी इंदौर को नामजद कारण बताओ नोटिस एवं 5 हजार का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। इस नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर को भी मंगलवार को पत्र भेजा गया है।