Indore’s Achievement : कोरोना महामारी में माता-पिता को खोने वाले बच्चों की मदद में First

'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना' में प्रदेश में सर्वाधिक प्रकरण स्वीकृत

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Indore’s Achievement : कोरोना महामारी में माता-पिता को खोने वाले बच्चों की मदद में First

Indore : कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए प्रशासन संवेदनशील पहल कर रहा है। इन बच्चों की मदद के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऐसे बच्चों की मदद में ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना’ (PM Cares for Children Scheme) में इंदौर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस योजना के तहत प्रदेश में सर्वाधिक प्रकरण स्वीकृत कर इंदौर ने अव्वल स्थान प्राप्त किया।

कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना’ (PM Cares for Children Scheme) पूरे देश में लागू की गई है।

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योजना के तहत कोरोना महामारी के चलते जिन बच्चों ने अपने माता-पिता, अभिभावकों को खो दिया उनके कल्याण, देखभाल व शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इंदौर जिले में उक्त योजना के तहत 28 बच्चों के प्रकरण कलेक्टर मनीष सिंह ने स्वीकृत किए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक रामनिवास बुधौलिया मुताबिक, सभी 28 बच्चों के संयुक्त खाते पोस्ट ऑफिस में खोलने के लिए मुख्य पोस्ट ऑफिस (GPO) में आवेदन जमा किए गए हैं। योजना में बच्चों के 23 साल के होने पर 10 लाख की आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

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योजना अन्तर्गत पात्र बच्चों को ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना’ (PM Cares for Children Scheme) के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह कर सके और अपनी शिक्षा हासिल कर सके।

‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना’ में ऐसे बच्चे जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2021 के बीच अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक ग्रहण माता-पिता को कोरोना से खो दिया है, वे सभी बच्चे इस योजना के तहत पात्र है।

योजना के तहत पात्र बच्चों को 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी करवाया जाएगा।

योजना के पात्र बच्चों को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में प्रवेश कर शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

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किताबें, नोटबुक, यूनिफार्म आदि भी उपलब्ध करवायी जाएगी। 11 से 18 वर्ष के आयु समूह में होने पर केंद्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेश दिलाया जा सकता है।

यदि बाल हितग्राही विस्तृत परिवार में निवासरत है तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में प्रवेश कर शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

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