Senior Scale to 2011 Batch IAS: कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद इस कलेक्टर को मिला वरिष्ठ वेतनमान
भोपाल: राज्य शासन ने कल एक आदेश जारी कर पन्ना के कलेक्टर हरजिंदर सिंह को वरिष्ठ वेतनमान दे दिया है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2011 बैच के इस IAS अधिकारी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का एक मामला अदालत में चलने से वरिष्ठ वेतनमान देने की कार्रवाई रोकी गई थी।
हरजिंदर सिंह के खिलाफ वर्ष 2012 में हबीबगंज थाने में दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। वर्ष 2015 में हरजिंदर को वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने पर विचार किया गया लेकिन मामला अदालत में विचार अधीन होने से समिति की अनुशंसाएं सील बंद लिफाफे में रख ली गई। फरवरी 2022 में हरजिंदर सिंह को अदालत में दोष मुक्त कर दिया। इसके बाद समिति की अनुशंसा के अनुसार वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति दिए जाने के उपयुक्त पाए जाने पर आदेश जारी कर दिए गए।
राज्य सरकार ने हरजिंदर सिंह का पूरा मामला अप्रैल 2023 में भारत सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा था। परीक्षण के बाद केंद्र ने वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने की मंजूरी दे दी थी।