ठेकेदार को फर्जी भुगतान करने वाले सब इंजीनियर से 12 की जगह सवा लाख की वसूली

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ठेकेदार को फर्जी भुगतान करने वाले सब इंजीनियर से 12 की जगह सवा लाख की वसूली

भोपाल: पन्ना में रानीपुर तालाब योजना के निर्माण में कार्यस्थल एवं माप पुस्तिकाओं का परीक्षण किए बिना तीन देयकों के जरिए ठेकेदार को फर्जी भुगतान करने वाले उपयंत्री आरके उपाध्याय से अब 12 लाख 3 हजार 322 रुपए के स्थान पर अब केवल एक लाख 20 हजार 332 रुपए की वसूली की जाएगी।

उप यंत्री आरके उपाध्याय को इस मामले में आठ दिसंबर 2016 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने और फर्जी रुप से ठेकेदार को भुगतान किए गए 36 लाख 9 हजार 968 रुपए में से एक तिहाई राशि 12 लाख 3 हजार 322 रुपए वसूलने के आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश के विरुद्ध उपयंत्री ने जनवरी 2017 को राज्यपाल के समक्ष अपील की थी। लेकिन वहां से जुलाई 2019 में अपील अमान्य हो गई। इसके बाद उपयंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव के समक्ष पुनर्विचार अपील की थी। अपर मुख्य सचिव ने इस पर प्रमुख अभियंता से अभिमत लिया गया। प्रमुख अभियंता ने बताया कि इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी सरोज सिंह की तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा चुकी है।

ठेकेदार को हुए अनियमित भुगतान की कुल राशि 36 लाख 9 हजार 968 रुपए में से 90 प्रतिशत राशि ठेकेदार से वसूल करने और शेष दस प्रतिशत राशि 3 लाख 60 हजार 997 रुपए में से एक तिहाई राशि प्रत्येक अपचारी से वसूली करने के निर्देश हुए थे। इस आधार पर उपाध्याय से एक तिहाई राशि 3 लाख 60 हजार 997 की वसूली करने पर विचार किया जा सकता है।इस पर सुनवाई करने के बाद अपर मुख्य सचिव ने 12 लाख 3 हजार 322 रुपए के स्थान पर मात्र एक लाख 20 हजार 322 रुपए की वसूली करने के प्रस्ताव पर मुख्यसमंत्री से अनुमोदन लेने के बाद आदेश जारी करते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया है। उपाध्याय की अनिवार्य सेवानिवृत्ति वाली सजा भी समाप्त कर दी गई है।