Delhi Air pollution: प्रदूषण काबू में हो, तो पाबंदी हटा दी जाना चाहिए

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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New Delhi : दिवाली के बाद अब दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधरी है। आज सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। SC ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम बिगड़ता है, तो उपाय किए जाते हैं। पर, जब सुधार होता है और प्रदूषण नियंत्रित रहता है, तो पाबंदियां हटा दी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है। लेकिन, जहां पहले एक्यूआई 400 के पार था, वह अब 290 हो गया! सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश में बेहतर उपाय किए जाने चाहिए। SC ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी है और इसे इस तरह से देखिए कि हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं!

SC ने केंद्र से अगले दो-तीन दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने को कहा। इस बीच, अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है, तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस सुझाव को मान लिया था कि दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर कोई आदेश देने से पहले कोर्ट 21 नवंबर तक इंतजार किया जाए।

केंद्र का कहना था कि दिवाली में प्रतिबंध के बावजूद पटाखों के चलते प्रदूषण में इजाफा हुआ है और इसके अलावा मौसम विभाग की रिपोर्ट है कि उसके बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। कोर्ट ने कहा था कि अब रिपोर्ट के साथ सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र को निर्देश दिया था कि वायु प्रदूषण के मुद्दे की निगरानी के लिए गठित समिति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाए और निर्माण कार्यों को रोकने, गैर-जरूरी परिवहन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखे।