Jila Badar:11 आदतन अपराधी जिला बदर 

9 अपराधियों को बंध पत्र भरने के साथ-साथ हर माह देनी होगी थाने में हाजिरी

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Jila Badar:11 आदतन अपराधी जिला बदर 

ग्वालियर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने 11 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दो आदतन अपराधियों को संबंधित थाने में 50 हजार रूपये और एक लाख रूपए के बंध पत्र भरने के अलग-अलग आदेश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किये गये अपराधी को जिले से बाहर जाने के बाद हर माह अपने निवास स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसी तरह सदाचार बरतने के लिए बंध पत्र भरने वाले अपराधियों को हर माह निर्धारित तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी देना होगी।
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदतन अपराधी इकरार खान निवासी सहराई उर्फ जवाहर कॉलोनी हाल इटावा होटल के पीछे डबरा, शिवम तोमर निवासी शिव कॉलोनी पिंटो पार्क, आनंद उर्फ बच्चा यादव निवासी सत्यनारायण मोहल्ला घासमंडी ग्वालियर व शिवा कुशवाह बिरथरियों का पुरा गिरवाई को एक – एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है।
इसी प्रकार आदतन अपराधी अभिषक उर्फ अनमोल माहौर निवासी इमली का नामा सिकंदर कम्पू, राजेश जाटव निवासी कुम्हरपुरा ठाठीपुर, सतेन्द्र गुर्जर निवासी नहर वाली माता रोड़ नाका चंद्रबदनी व अमित सेन निवासी ओफो की बगिया नाका चंद्रबदनी को 6 – 6 माह के लिये जिला बदर किया गया है। इसी तरह आदतन अपराधी सोनू परिहार निवासी ग्राम सालवई डबरा, संजय लोधी निवासी गल्ला कोठार ठाठीपुर व मनोज रावत निवासी सैनिक कॉलोनी शहीद गेट के पास पिंटो पार्क गोले का मंदिर को 4 – 4 माह की अवधि के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी भारत उर्फ लुक्का यादव निवासी गोकुलपुरा गिरवाई, सुरेन्द्र उर्फ बट्टो रावत निवासी ग्राम चिटोली, सुरेन्द्र उर्फ बंटी निवासी ग्राम महाराजपुर, रामधार उर्फ कांडी निवासी ग्राम शम्भूपुरा, अजब सिंह उर्फ गुट्टे निवासी ग्राम पलायछा, सन्नी कुशवाह निवासी ग्राम कैंथवाला मोहल्ला आपागंज, लखन वाल्मीक उर्फ देव निवासी बड़ी रेलवे कॉलोनी मेला रोड़, सुनील उर्फ बाबू सिंधी निवासी दर्जी ओली जामदार खाना एवं गोरे खान निवासी आपागंज को 50 – 50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के आदेश दिये गये है।
जिला बदर किए गए और बंध पत्र भरने के लिये ताकीद किए गए इन सभी आदतन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।