अज्ञात युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास,अर्थदंड भी लगाया

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सिंहस्थ-2004

अज्ञात युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास,अर्थदंड भी लगाया

Ratlam : तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने अज्ञात युवक की हत्या के प्रकरण में आरोपी रामचंद्र पिता भगवान बाघरी उम्र 42 वर्ष निवासी मानपुर थाना सीतामऊ जिला मंदसौर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया।

संदर्भ में अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 5 जुलाई 2016 को स्टेशन रोड पुलिस को सूचना मिली थी कि सम्यक कॉलोनी के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है।मौके पर पुलिस पहुंची थी जहां एक मृतक पुरुष 30 से 35 वर्ष आयु का था उसके सिर पर चोट और चेहरे पर खून लगा था।पुलिस थाना स्टेशन रोड द्वारा मर्ग कायम कर मृतक का शव पोस्टमार्टम कराया गया।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुरुष की मृत्यु मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचने से हुई थी।पुलिस ने प्रकरण में धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया था।

विवेचना में निरीक्षक अजय सारवान ने पाया था कि 4 जुलाई 2016 को मृतक,अभियुक्त रामचंद्र के साथ रात्रि 8:00 बजे प्लेटफार्म नंबर 3 पर से जाते हुए दिखाई दिया था,जिस पर पुलिस ने आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार किया था।पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह बताया था कि उसने रतलाम स्टेशन से 30 से 35 वर्ष के अज्ञात व्यक्ति को मजदूरी का काम करने कि बात कहकर अपने साथ ले जाकर बबुल की लकड़ी से मारपीट कर हत्या कर दी थी तथा मृतक की जेब में एक चिट्ठी रखकर लकड़ी को झाड़ियां में छिपा दिया था।आरोपी रामचंद्र द्वारा और भी कुछ लोगों को फंसाने के लिए मृतक की जेब में उनके नाम व मोबाइल नंबर की चिट्ठी रख दी थी।

अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामले में अनुसंधान कर सघन विवेचना की गई तथा आरोपी के विरुद्ध भौतिक मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए थे।और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत भौतिक मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को संदेह से प्रमाणित करने में सफल रहा था तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी रामचंद्र पिता भगवान बाघरी उम्र 42 वर्ष निवासी मानपुर थाना सीतामऊ जिला मंदसौर को अज्ञात मृतक की हत्या का दोषी पाया और आरोपी को हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हजार जुर्माना से दंडित किया गया।अभियोजन की और से पैरवी संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।

प्रकरण के पैरवीकर्ता संजीव सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रकरण में मृतक व्यक्ति आज तक अज्ञात हैं,आरोपी द्वारा अन्य व्यक्तियों की फसाने के उद्देश्य से युवक को मार डाला था।