भोपाल। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा ने एक अनोखा फरमान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना परमिशन नहीं किया जा सकेगा और अनुमति के बाद भी अधिकतम 2 घंटे तक लाउडस्पीकर बजाया जा सकेगा। यदि कोई शर्तों का पालन नहीं करेगा तो उसके ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त कर लिए जाएंगे।
प्रदेश में इन दिनों वैवाहिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों का दौर चल रहा है। इनमें लोग लोग डीजे, माइक और लाउडस्पीकर का उपयोग करते हैं। सरकार ने पिछले दिनों जारी आदेश में इसकी छूट भी दे दी है लेकिन इस बीच रीवा कलेक्टर का 27 नवम्बर को जारी हुआ आदेश चर्चा में है। इसमें कहा गया है कि रात दस से सुबह 6 बजे के बीच आपात स्थिति को छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इस दौरान तीव्र संगीत नहीं बजाए जा सकेंगे। इसके अलावा सुबह 6 से रात दस बजे तक एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की अनुमति से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जा सकेंगे लेकिन यह अनुमति दो घंटे से अधिक की नहीं होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोलाहल अधिनियम के पालन नहीं करने वालों को ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त करने की कार्यवाही अधिकारियों द्वारा की जा सकेगी। इस दौरान तय ध्वनि से अधिक तीव्रता वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
इसलिए भी चर्चा में
इस आदेश की चर्चा इसलिए सबसे अधिक है क्योंकि जब ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर किसी तरह का प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने भी तय नहीं किया है, उस 16 घंटे की अवधि के लिए भी कलेक्टर ने समय सीमा तय कर दी है और सिर्फ दो घंटे की ही अनुमति का आदेश जारी किया है।