Rajasthan Assembly Election-2023: पहली बार मीडियाकर्मी अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में शामिल: प्रवीण गुप्ता

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Rajasthan Assembly Election-2023: पहली बार मीडियाकर्मी अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में शामिल: प्रवीण गुप्ता

गोपेंद्र नाथ भट्ट की रिपोर्ट

जयपुर: राजस्थान में पहली बार मीडियाकर्मी अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में शामिल किए गए है ।

राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य आठ विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया है।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल है।

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।

गुप्ता ने बताया कि सर्विस वोटर्स की श्रेणी में पहली बार पत्रकारों को शामिल किया है। अभी तक सर्विस वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों, सेना या पैरा मिलिट्री से जुड़े जवानों को ही मिलती थी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि इन सभी अनिवार्य सर्विस वालों को अब से पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। संबंधित विभाग बताएंगे कि उनके यहां कितने ऐसे कर्मचारी है जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वो उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं। उस सूची के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उन कर्मचारियों को फार्म 12-डी जारी करेगा और उनको बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।