रतलाम से रमेश सोनी की विशेष रिपोर्ट
रतलाम: जिले के ग्राम बोदिना में अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या के जुर्म में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भदकारिया रतलाम द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित मामले में आज फैसला सुनाते हुए आरोपी सरोज पति स्वर्गीय मुकेश पाटीदार उम्र 28 वर्ष एवं भगवान सिंह पिता रतन सिंह राठौर उम्र 31 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बोदिना थाना सैलाना जिला रतलाम को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000-3000 रूपये के अर्थदंड एवं धारा 201 भादवि में 3-3 वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी दिलीप पिता शंभू भारतीय गोस्वामी उम्र 33 वर्ष ग्राम बोदिना जिला रतलाम को दोषमुक्त किया गया।
क्या था मामला
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि
गांव के कुएं में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ दिखाई देने पर सूचना मिलने पर पुलिस थाना सैलाना द्वारा मौके पर जाकर शव को बाहर निकाला।शव को देखकर लोगों ने गांव के मुकेश पिता वरदीचंद पाटीदार उम्र 40 वर्ष नि.ग्राम बोदिना थाना सैलाना जिला रतलाम का होना बताया।मृतक के दोनों हाथ पैर नायलोन की रस्सी से बंधे हुए थे और लाश के साथ एक बड़ा पत्थर भी बंधा पाया गया।
पुलिस द्वारा पुछताछ में मृतक के भाई गोपाल ने अपने भाई की पहचान करते हुए मौके पर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके भाई मुकेश की पत्नि सरोज के गांव में ही रहने वाले भगवान सिंह से अवैध संबंध की बात कहीं।उसने यह भी बताया कि इस वजह से पति पत्नि में अक्सर झगड़ा होता रहता था।गोपाल ने भाई की हत्या के मामले में भाई की पत्नि सरोज व भगवान सिंह पर शंका जाहिर की।
पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफतार
सैलाना पुलिस ने मामले में सरोज व भगवान सिंह पर अपराध क्रं.191/18 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर मामले में पड़ताल करने पर तथा घटना स्थल पर मौजुद सबूतों के साथ आस-पास के रहवासियों के बयान लिए।और 7.अक्टोबर.18 को सरोज व भगवान सिंह को गिरफ्तार कर कड़ी पुछताछ की, पुछताछ में सरोज ने बताया कि वह पति मुकेश को पसंद नहीं करती थी,और अपने प्रेमी भगवान सिंह के साथ रहना चाहती थी।
प्रेम संबंध के कारण पति मुकेश उसे खेत पर और यहां-वहां जाने से रोकता था, मुकेश से छुटकारा पाने के लिए भगवान सिंह ने कहा कि मुकेश की हत्या कर देते है।और हत्या का प्लान बनाया।
5.अक्टोबर.2018 को रात जब मुकेश सो रहा था तभी मैंने भगवान सिंह को फोन लगाकर बुलाया तब भगवान सिंह के साथ उसका दोस्त दिलीप मेरे घर आए और आगे वाले कमरे में पलंग पर सो रहे मुकेश पर उसने बैठकर उसके दोनो हाथ पकडे तथा भगवान सिंह ने उसके पति का मुंह व नाक हाथ से तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।
मौत होने पर रस्सी से मृतक मुकेश के हाथ पैर बांधे फिर लाश को एक जूट के बोरे में भरा।फिर दिलीप और भगवान सिंह लाश के बोरे को लेकर घर से चले गये।भगवान सिंह व दिलीप ने लाश को मचून रोड स्थित पानी की तलाई में ले गये जहां पर लगभग 20-25 किलो वजन के पत्थर को लाश के बोरे में रखकर तलाई में फेंककर डूबों दिया।
आरोपीयों द्वारा दी गयी जानकारी पर विवेचना अधिकारी द्वारा तीसरे आरोपी दिलीप गोस्वामी को 7.अक्टोबर.18 को गिरफ्तार किया और मामले में आवश्यक सबूत के साथ आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र धारा 302, 201, 34 भादवि में दिनांक 8.जनवरी.19 को न्यायालय में पेश किया गया।मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल बादल डीपीओ रतलाम द्वारा की गई।