No Ban On Garba : आचार संहिता में भी रात तक गरबे होंगे, पर राजनीति नहीं हो!
बैठक में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने इस असमंजस को दूर किया!
Indore : नवरात्रि के गरबा आयोजनों पर समय का बंधन ख़त्म कर दिया गया। अभी 10 तक गरबे की इजाजत थी। पर इसे हर साल की तरह बंधन मुक्त कर दिया गया। गुरुवार को निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला किया गया। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गरबों व अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। इसे भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने दूर किया। लेकिन, उन्होनें स्पष्ट किया कि गरबे जैसे धार्मिक आयोजन पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु, उनका राजनीति के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
ब्रिलियंट कंवेशन सेंटर में गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू व मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन के साथ इंदौर और उज्जैन संभाग के कलेक्टर व एसपी की बैठक हुई। इस बैठक में अजय भादू ने जिलेवार समीक्षा की। भादू ने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो। धार्मिक आयोजन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रतिबंध नहीं हो, बशर्ते राजनीतिक उपयोग भी न हो।
बैठक में इंदौर कमिश्नर मालसिंह, उज्जैन कमिश्नर संजय गोयल, उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण राकेश गुप्ता भी मौजूद थे। भादू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 80 वर्ष से अधिक की आयु के अशक्त और दिव्यांगजनों के लिए बैलेट की तैयारी अच्छी तरह से हो।
पोस्टल बैलेट की सुविधा का ध्यान रखें
बीएलओ को पता होना चाहिए कि किन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाना है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति धार्मिक, साम्प्रदायिक और जातिगत पोस्ट माहौल न बिगाड़ सके। अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। चुनाव प्रभावित करने वाली सामग्री पर रोकी जाए। नगर, जिला और प्रदेश की सीमाओं पर वाहनों की सख्ती से जांच हो। अवैध शराब पर सख्त कार्यवाही के लिए फ्लाइंग स्कॉड और एसएसटी मुस्तैद रखने का कहा।
इस बात पर विशेष ध्यान देने को कहा
बैठक में मतदाता सूची में डुप्लीकेशन ना हो, मृत लोगों के नाम ना रहें, नए मतदाताओं की सूची जल्दी जारी करे। इसके अलावा सभी रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा करने के निर्देश दिए ताकि बुनियादी सुविधाओं को समय पर जुटाया जा सके। 1550 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्र को भी दो भागों में बांटने के निर्देश दिए गए। वहीं, शिकायतों के लिए बनाए गए सी-विजिल मोबाइल एप का व्यापक प्रचार करने का कहा है।