मंदसौर पुलिस द्वारा कचनारा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 100 बोरियों में भरी 5 हजार किलोग्राम नकली खाद को जप्त कर वाहन सहित चार लोगों पर मामला दर्ज़ किया
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर। जिले में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते जारी सड़क मार्ग, सीमावर्ती क्षेत्रों में सघनता से चैकिंग की जारही है। ऐसे ही चेकिंग के दौरान सोमवार को नई तरह का मामला सामने आया। पुलिस कंट्रोल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिना हीसाब किताब का रासायनिक खाद परिवहन करते हुए ट्रक पकड़ा। इसमें भरे डी ए पी खाद कट्टे 100 भरे मिले हैं। इसकी जांच कृषि विभाग अधिकारी द्वारा किये जाने पर यह मानक स्तर का नहीं होकर नकली पाया गया। एस एस टी दल द्वारा कार्यवाही करते हुए मामले में प्रकरण दर्ज़ किया है।
पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार जप्त उर्वरक की जांच मे डीएपी खाद के तत्व नहीं मिलने पर नकली खाद मामले में कार्यवाही की गई है।
घटना का विवरण देते हुए बताया कि श्री अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के तारतम्य में श्री गौतम सोलंकी अति. पुलिस अधीक्षक श्री कीर्ति बघेल एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में उनि संजीव सिंह परिहार थाना प्रभारी दलौदा के नेतृत्व में थाना दलौदा टीम व SST मजिस्ट्रेट चेतन पाटीदार द्वारा एक संदेही के आधिपत्य वाले ट्रक क्रमाँक एम पी 13 जीए 4891 में भरी 100 बोरी नकली डीएपी खाद को जप्त करने में सफलता मिली।
घटना में सोमवार दोपहर को महू नीमच हाईवे रोड कचनारा अंतर्जिला चेकिंग पाईंट पर मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए SST टीम मजिस्ट्रेट चेतन पाटीदार व सउनि अजय चौहान द्वारा एक ट्रक क्रमाँक एम पी 13 जीए 4891 को रोका जिसकी तलाश लेते ट्रक में डी ए पी 18.46.0 इफ्को कम्पनी के 100 बेग हैं जिसके संबंध में ट्रक चालक से पूछते कोई खाद का बिल/ बिल्टी नहीं होना पाया गया। बाद में उर्वरक की जांच हेतु सेम्पलिंग करने हेतु डी ए पी खाद के सम्बंध में वाहन क्र एम पी 13 जीए 4891 के ड्रायवर सुभाष पिता रमेश चन्द्र उम्र 38 वर्ष निवासी कचनारिया चर्चा करते उसने बताया कि उक्त 100 बोरी डीएपी खाद हाकमसिंह पिता नारायण सिंह निवासी घटिया घोसला के कहने पर आगर मालवा उज्जैन रोड पर पुराने टोलटेक्स के पास विद्युत मंडल की ग्रिड के पास से भरकर दलौदा आये थे ओऱ दलौदा व आसपास के इलाके में चौराहों पर जाकर किसानों को बेचते थे। हाकमसिंह पिता नारायणसिंह निवासी घटिया तथा नितेश पिता बनेसिंह चौधरी निवासी जगोटी दोनों हाकमसिंह की मारुति अल्टो कार नम्बर एम पी 43 सी 0768 से पायलेटिंग कर रहा था। जिसको दलौदा क्षेत्र में कहीं पर बेचा जाना था। उर्वरक खाद की बोरियों पर संदेह होने पर उर्वरक की जांच हेतु सेम्पल निकालकर उज्जैन प्रयोगशाला भेजे गये थे। बाद में उक्त उर्वरक की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच रिपोर्ट में डीएपी खाद के किसी भी रासायनिक तत्व की उपस्थिति उक्त बोरियों में भरे उर्वरक में नहीं पाई गई जो उक्त उर्वरक अमानक पाया जाने पर आरोपीगण सुभाष पिता रमेशचन्द्र उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कचनादोंरिया थाना तराना तह माकङोन जिला उज्जैन, हाकमसिंह पिता नारायणसिंह निवासी घोसला तह महिदपुर थाना राघवी, नितेश पिता बनेसिंह चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी जगोटी थाना राघवी जिला उज्जैन व जसवंतसिंह निवासी आगर मालवा के विरुद्ध अपराध धारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 508/23 पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है।
पुलिस के अनुसार यह नकली उर्वरक यदि किसानों को विक्रय कर दी जाती तो उक्त उर्वरक से उनकी फसल एवं कृषि भूमि तक प्रभावित होकर आमजन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता।
मामले में ट्रक, चालक व साथ चल रही मारुति आल्टो कार चालक सहित चार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
इस मामले में संजीव सिंह परिहार थाना प्रभारी दलौदा, SST मजिस्ट्रेट चेतन पाटीदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अजय चौहान, नरेंद्र मकवाना, शैलेंद्र सिंह, ओमप्रकाश चौहान, उमंग शर्मा, राकेश शर्मा, कुलश्रैष्ठ सिंह, जितेंद्र कटारिया भूपेंद्र शिकारी, चालक मुकेश नैन, चंद्रपाल सिंह का सराहनीय योगदान रहा।