लापरवाह टैक्सी चालक को दो साल की कैद,टैक्सी चलाने के दौरान बच्ची की मौत पर न्यायालय से सजा

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सिंहस्थ-2004

लापरवाह टैक्सी चालक को दो साल की कैद,टैक्सी चलाने के दौरान बच्ची की मौत पर न्यायालय से सजा

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: लापरवाही पूर्वक टैक्सी चलाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेन्द्र सिंह रावत,छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विनीता दुबे अपनी बच्ची 2 साल की बच्ची कुमारी चंचल को साथ लेकर समूह की किस्त जमा करने जा रही थी जैसी ही गोविंद सिंह के मकान के सामने ठाकुर चौराहे पर पहुंची उसी समय वहां टैक्सी चालक 22 वर्षीय सझले राजा उर्फ बाबूराजा ठाकुर जो निवासी नारायणपुरा का था उसने अपनी टैक्सी क्रमांक MP 16 R 1651 को बड़ी बडी तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी और चला गया। इस टक्कर से विनीता गिर गई एवं दो साल की बच्ची चंचल टैक्सी के पहिए की चपेट में आ गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विनीता को भी शरीर में कई जगह चोटे आई थी।

 

मामले में सम्पूर्ण विवेचना के बाद आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र सहित न्यायालय में पेश किया गया। जहां

अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति शर्मा ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, न्यायालय के विचार उपरांत न्यायिक मजिस्टे प्रथम श्रेणी महेन्द्र सिंह रावत, छतरपुर द्वारा आरोपी बाबूराजा बुन्देला उर्फ मझले को IPC की धारा 304 A में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।