चरस की तस्करी करने वाले तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास!
Ratlam : न्यायालय रवि प्रकाश जैन, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जावरा जिला रतलाम ने चरस की तस्करी करने के मामले जुर्म साबित होने पर आरोपी मजहर पिता नसीमुद्दीन उम्र 27 वर्ष निवासी रावण दरवाजा जावरा,वसीम पिता एहमद हुसैन, उम्र 23 वर्ष निवासी मुगलपुरा जावरा को 10-10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाते हुए 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
प्रकरण में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीपी.घाटिया ने बताया कि 16.फरवरी.2018 को थाना जावरा शहर पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि मजहर पिता नसीमुद्दीन नाम का युवक काले रंग के बैग में अवैध मादक पदार्थ चरस अपनी पीठ पर लटकाकर मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी.43 डी.व्हाय. 5871 से बड़ावदा की और से आ रहा हैं वह गीता भवन मंदिर के सामने, जावरा वाली सड़क से कस्बे में स्मैक किसी अन्य तस्कर को देने जाने वाला हैं।
पुलिस ने टीम सहित गीता भवन मंदिर के पास नाकाबंदी की जहां कुछ समय पश्चात मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति जिसने स्वेटर एवं काली जींस पहन रखी थी, मोटरसाइकिल से आया और पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल को छोड़कर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स एवं पंचान की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा।
युवक से पूछने पर उसने अपना नाम मजहर पिता नसीमुद्दीन पठान आयु 22 वर्ष, निवासी रावण दरवाजा जावरा होना बताया।जिसकी तलाशी लेने पर उसकी पीठ पर लटकाए काले रंग के बैग को खोलकर देखने पर चरस बरामद हुई।जिसका थैली सहित वजन 01 किलो 10 ग्राम पाया गया।
मादक पदार्थ एवं आरोपी से जप्त मोटरसाइकिल को जप्त कर गिरफ्तार किया गया।पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे यह चरस वसीम एवं शाहिद ने दी थी।पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 900 ग्राम चरस जप्त की।और आरोपीगणों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत फैसला सुनाते हुए,अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपीगणों मजहर पिता नसीमुद्दीन जावरा, वसीम पिता एहमद हुसैन को दोषसिद्ध किया।
अभियोजन की और से सफल पैरवी गगन श्रीमाल, विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट द्वारा की गई।