3 Vehicles Allowed : मतदान के दिन एक उम्मीदवार को 3 वाहनों की अनुमति!
Indore : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ इलैया राजा टी ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदान वाले दिन दिवस 17 नवम्बर को वाहनों का दुरुपयोग रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। एक उम्मीदवार 3 से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेगा। साथ ही एक वाहन में ड्राइवर समेत 5 लोग ही होंगे।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार मतदान दिवस 17 नवम्बर को जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार उम्मीदवार खुद के उपयोग के लिए एक वाहन, एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक अन्य वाहन कार्यकर्ता आदि के लिए इस प्रकार कुल तीन वाहनों का उपयोग संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करके कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त अन्य वाहनों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। अनुमति प्राप्त कर उपयोग में लाए जा रहे वाहन की विण्ड स्क्रीन पर अनुमति चस्पा (प्रदर्शित) करना अनिवार्य होगा। वाहन में ड्रायवर सहित पाँच व्यक्ति से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। उक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।