Tantrik’s Complaint : तांत्रिक ने इलाज के नाम पर महिला को तलवार से घायल किया!

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Tantrik’s Complaint : तांत्रिक ने इलाज के नाम पर महिला को तलवार से घायल किया!

VDO देखिए, क्या बताया कुक्षी के SDOP ने!

धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट

Dhar : जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डही में इस 21वीं सदी के दौर में भी लोग झाड़फूंक करने वाले तांत्रिकों यानी बड़वों की गिरफ्त में है। आज भी लोग अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाकर इन बड़वों के पास जाते हैं। जब गंभीर हो जाते हैं, तब डॉक्टर की शरण लेते हैं। अंधविश्वास ये वो शब्द हैं जो आज के समाज में भी जिंदा हैं न जाने कितने लोग इस अंधविश्वास के अंधे कुएं में कूद जाते हैं।

ऐसा ही एक मामला डही थाना क्षेत्र के बड़वान्या में सामने आया। एक आदिवासी युवती अपने परिजन के साथ डही में एफआईआर दर्ज करने पहुंची और उसने बताया कि वह तांत्रिक क्रिया की शिकार हो गई है। यह घटना बडवान्या की है जहां एक 30 वर्षीय महिला हाथ, पैर में दर्द होने के कारण इलाज करवाने बडवे के पास पहुंची।

बडवे ने कहा कि हवा का चक्कर है, तुझे तंत्र-मंत्र से ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद बडवे ने तलवार से उस महिला के शरीर रेसा (कट लगाए) किया। महिला का तंत्र मंत्र के साथ तलवार की धार पर से इलाज किया। कुक्षी के एसडीओपी सुनील गुप्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला घायल है जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।

वह पीड़ित महिला आज शनिवार को डही पुलिस थाने पहुंची। वहां उसने बताया कि 23 नवंबर शाम 6 बजे फरियादी संगीता पति कपिल (30 वर्ष) निवासी ग्राम बड़वान्या सिर व हाथ, पैर दर्द होने से मोहल्ले के बडवे अनिल पिता छप्पन के पास गई। आरोपी अनिल ने बोला हवा का चक्कर है मैं तुझे तंत्र मंत्र से ठीक करता हूँ।

फरियादी ने मना किया तो आरोपी व उसके भाई जितेन्द्र तथा उसके एक साथी तीनों ने हाथ से मारपीट कर अपशब्द कहे। आरोपी अनिल ने मंत्र पढकर तलवार उसके शरीर पर रेसने (काटने) लगा, जिससे फरियादिया को उल्टे हाथ की कलाई, उल्टे पैर के घुटने के पास, उल्टे हाथ की हथेली में, उल्टे हाथ के कंधे पर, पीठ पर चोट लगी।

इसके बाद तीनों आरोपियों ने धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से मार देंगे। महिला के घायल होने पर उसे उपचार के लिए वो डही के अस्पताल पहुंची जहां से महिला को बड़वानी रेफर किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 294 323,324,506,34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है।