HC Seeks Answers in Stepwell Accident : बावड़ी घटना में 36 की मौत पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा!
Indore : राम नवमी के दिन बेलेश्वर मंदिर बावड़ी हादसे में हुई 36 लोगों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए बेलेश्वर ट्रस्ट और नगर निगम से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके अलावा सरकार से भी मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट और आपराधिक प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। मार्च में रामनवमी के दिन इंदौर के श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी की छत धंसने से दर्जनों लोग बावड़ी में गिर गए थे। इस हादसे में लगभग 36 लोगों की मौत हुई थी।
बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे को लेकर हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की। हाई कोर्ट ने कहा कि हादसे को 8 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने कोर्ट के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। किसी दोषी पर अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान पक्ष रखा गया कि 36 लोगों की मौत के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपए मुआवजा दे दिया गया। इस पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि सरकार ने क्या यह राशि बालेश्वर मंदिर के ट्रस्ट से वसूली है? इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है।
पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अदिती मनीष यादव के माध्यम से दो अलग अलग जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है. मामले में मृतको को 25 लाख का मुवावजे, दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्यवाही, दोषी नेताओ के खिलाफ जांच, शहर की विभिन्न बावड़ियों और कुओ से तत्काल कब्जे हटाए जाने और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच ने जवाब मांगा। इस मामले में अब चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। कोर्ट ने तीनों ही याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की है।