निवेशकों के रुपए हड़पने वाली कम्पनी के डायरेक्टरों को 6 साल की सजा!

479
सिंहस्थ-2004

निवेशकों के रुपए हड़पने वाली कम्पनी के डायरेक्टरों को 6 साल की सजा!

 

Ratlam : निवेशकों का रुपया दुगना करने का झांसा देकर उनके रुपए हड़पने वाली कंपनी आरोग्य धनवर्षा एंड एलीट लिमिटेड के डायरेक्टरों को 6 वर्ष का कारावास, 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया,फैसला तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने सुनाया।

 

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान ने बताया कि दिनांक 1 जून 2017 को मांगीलाल पिता निर्भयराम धाकड़ निवासी करवाखेड़ी ने ताल थाने पर रिपोर्ट की थी कि वर्ष 2011 के जनवरी-फरवरी माह में आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स एंड एलिट लिमिटेड के संचालक राजेंद्र सिंह, जगदीश चंद्र व्यास ,रघुवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह सोनगरा, ग्राम करवाखेड़ी आए और ग्रामीणजनों को अधिक लाभ का प्रलोभन देकर अधिक से अधिक रुपया आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स एलिट लिमिटेड कंपनी में जमा करने की बात कही थी। ग्रामीण कंपनी के लोगों के दिए गए लालच के झांसे में आ गए और अपने जीवन की गाड़ी मेहनत की कमाई को निवेश किया था।

 

जिसकी अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही सभी डायरेक्टर कंपनी बंद कर भाग गए थे, जिसकी शिकायत फरियादियों द्वारा पुलिस थाना ताल पर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 159/17 पर दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था।

 

प्रकरण में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने अभियोजन के साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी रघुवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, जगदीश चंद्र व्यास, धर्मेंद्र सिंह व बगदीराम को धारा 420 भादवि के तहत 6 वर्ष के कारावास एवं 1हजार अर्थदंड तथा धारा 6 मध्य प्रदेश निक्षेप के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत 6 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोकअभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।