Former MLA Punished : पूर्व MLA अंतरसिंह दरबार सहित 10 को एक-एक वर्ष की सजा
इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाले में विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया!
Indore : कांग्रेस नेता रहे पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार को इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाले के मामले में विशेष न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई। उनके 10 सहयोगियों को भी एक-एक साल की सजा सुनाई और 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये फैसला 23 साल बाद आया है।
महू से कांग्रेस से विद्रोह करके भी विधानसभा चुनाव हारने वाले अंतरसिंह दरबार की परेशानियां कम नहीं हो रही। जानकारी के अनुसार अंतरसिंह दरबार पर इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाला करने का आरोप था। जांच के बाद चले लंबे मामले में सभी आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया।
बताया जा रहा है कि ऋण घोटाले का मामला साल 2000 का है। अंतरसिंह दरबार सहित अन्य सभी आरोपियों को 23 साल बाद यह सजा सुनाई गई। अंतर सिंह दरबार पर अदालत ने तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। उन्हें यह सजा भादवि की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और 13(2) के तहत सुनाई गई है।
अंतर सिंह दरबार हाल में हुए विधानसभा चुनाव महू सीट से कांग्रेस से विद्रोह करके चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशोर शुक्ला को टिकट देने का विरोध किया था। वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें पूर्व मंत्री उषा ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार से उनकी आपसी लड़ाई में भाजपा की उषा ठाकुर की जीत आसान हो गई।
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