Calcutta HC Judge Controversy : फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में HC की सुनवाई पर रोक! 

जानिए क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को! 

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Calcutta HC Judge Controversy : फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में HC की सुनवाई पर रोक! 

New Delhi : फर्जी प्रमाण पत्र के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के दो जजों के बीच हुए विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की संविधान पीठ ने शनिवार को इस केस पर सुनवाई की। बेंच ने इस केस पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सिंगल जज और डिवीजन बेंच की सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सिंगल जज के सीबीआई जांच के आदेश पर भी रोक लगाई। संविधान पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर सोमवार (29 जनवरी) को सुनवाई करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में आज कलकत्ता हाईकोर्ट के दो जजों में हुए विवाद वाले मामले को समझा और जिस CBI जांच को लेकर दोनों जजों में टकराव हुआ उस पर फैसला सुनाया। ये मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र से मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में आज कलकत्ता हाईकोर्ट के दो जजों से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। इसमें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमेन सेन पर इस मामले में पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था।

बेंच ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के आदेशों पर भी रोक लगा दी। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए मेडिकल कॉलेजों में एडिमशन लेने से जुड़े केस में सुनवाई करने से भी रोक लगाई है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए मेडिकल कॉलेजों में एडिमशन लेने से जुड़े केस में आदेश दिया था कि बंगाल पुलिस जांच को CBI को सौंप दें। जबकि, हाईकोर्ट के ही दूसरे जज सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने बंगाल सरकार के अनुरोध पर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही CBI की दर्ज की गई FIR भी रद्द कर दी।

जस्टिस सोमेन ने कहा था कि राज्य एजेंसियां जिस केस की जांच कर रही है, उन्हें CBI को सौंपने की हाईकोर्ट की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमेन के इस फैसले को ही अवैध करार दिया। साथ ही कहा कि मामले की CBI जांच जारी रहेगी।

जस्टिस गंगोपाध्याय के आरोप

इस मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय ने भी कुछ आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 2021 में जस्टिस सोमेन सेन के ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद वे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज क्यों बने रहे। दूसरा आरोप था कि जस्टिस सेन ने हाईकोर्ट के हाल की छुट्टी से पहले शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस अमृता सिन्हा को अपने चेम्बर में बुलाकर कहा था कि अभिषेक बनर्जी (ममता बैनर्जी के संबंधी) का राजनीतिक भविष्य है। उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद जस्टिस अमृता ने इसकी सूचना कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी, जिन्होंने इसकी रिपोर्ट CJI डीवाई चंद्रचूड़ को दी है।