ट्रेन में दोस्ती कर चाय में जहर खुरानी करने वाले आरोपी को 7 वर्ष की जेल!

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सिंहस्थ-2004

ट्रेन में दोस्ती कर चाय में जहर खुरानी करने वाले आरोपी को 7 वर्ष की जेल!

Ratlam : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने ट्रेन में दोस्ती कर जहरखुरानी करते हुए फरियादी की जेब से रुपए, एटीएम और मोबाइल चुराने वाले आरोपी बाबू खान को 7 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2015 को फरियादी ललित ने जीआरपी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 16 अक्टूबर 2015 को इंदौर-जयपुर ट्रेन से अजमेर के लिए रवाना हुआ था, मेरा कोच नंबर S 6 में रिजर्वेशन था, इंदौर से ट्रेन रवाना होने पर मैंने अपना बैग सीट के नीचे रखा था, जिसमें कपड़े नगदी, एटीएम कार्ड और पेंट की जेब में 15 सौ रुपए नगद और 1 सैमसंग कंपनी का मोबाइल था। इंदौर से ट्रेन चलते समय 1 व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी, वह उसकी सीट पर आकर बैठ गया था रास्ते में वह दोनों आपस में बातचीत करते रहें, जब ट्रेन रतलाम स्टेशन पहुंची तो उस व्यक्ति ने फरियादी को कहा कि चाय पीना हैं तब दोनों ट्रेन से नीचे उतरे, जहां आरोपी ने पोहे और 2 चाय ली तथा वापस आकर ट्रेन में बैठ गए दोनों ने पोहे खाए और चाय पी, कुछ देर बाद फरियादी को उल्टी होने लगी थी तो आरोपी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रहीं हैं। तब उसने एक टैबलेट पीसकर पानी के साथ फरियादी को पिला दी इसके बाद ट्रेन रतलाम से रवाना हो गई और फरियादी अपनी ही सीट पर बेहोश हो गया। जब ट्रेन अजमेर पहुंची तो आरोपी फरियादी को ट्रेन से उतार कर रेलवे स्टेशन बाहर ले गया। आरोपी ने अस्पताल के पास ले जाकर फरियादी से कहा कि तेरी तबीयत खराब हैं, खर्च होगा इसलिए रुपए की आवश्यकता पड़ेगी तेरे एटीएम से रुपए निकालना पढ़ेंगे, फरियादी ने एटीएम कार्ड के नंबर व्यक्ति को बताएं तो वह व्यक्ति फरियादी को रैन-बसेरे में छोड़कर भाग गया। फिर फरियादी को होश आने पर वह अपने जैसे-तैसे अपने घर पहुंचा, जहां से उसके परिवार वालों ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया, जिसे पूर्ण होश आने पर पता चला कि आरोपी फरियादी की जेब में रखे रुपए मोबाइल फोन तथा एटीएम चोरी कर ले गया।

जिसके एटीएम से आरोपी ने कई बार में रुपए निकाले थे। आरोपी ने फरियादी को जिस रैन-बसेरे पर छोड़ा था वहां उसने अपना नाम सीताराम पिता सबलराम कोटपूतली जिला जयपुर का लिखाया था।

आरोपी फरियादी की आईसीआईसीआई बैंक की चेकबुक में से 3 चेक भी फाड़ कर ले गया था, फरियादी ने घटना की रिपोर्ट अजमेर थाने पर की जहां से घटनास्थल रतलाम का होने की वजह से प्रकरण रतलाम जीआरपी को भेजा गया था।

रतलाम जीआरपी ने आरोपी के विरुद्ध धारा 328, 379 भादवि में प्रकरण दर्ज किया था, जिसका अनुसंधान जीआरपी रतलाम द्वारा पूर्ण कर आरोपी बाबू खान को गिरफ्तार किया गया। और अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने आरोपी का विचारण हुआ, जहां पर अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य एवं तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने आरोपी बाबू पिता भूरे खान 57 वर्ष निवासी ग्राम रुणीजा सुवासरा जिला मंदसौर को धारा 394 तथा 328 भादवि में दोष सिद्ध पाए हुए 7 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की।