FIR on Selling Colored Fennel : रंगी सौंफ तैयार करने वाले कारोबारी के खिलाफ एफआईआर!

परीक्षण में 2 नमूने असुरक्षित एवं अवमानक, 1 नमूना अपद्रव्य तथा 1 अवमानक पाया!

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FIR on Selling Colored Fennel : रंगी सौंफ तैयार करने वाले कारोबारी के खिलाफ एफआईआर!

Indore : मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए गठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दल ने गत 27 अक्टूबर को फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, नावदा पंथ धार रोड का निरीक्षण किया था। भोपाल की प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद चार नमूनों में से 2 नमूने असुरक्षित एवं अवमानक, 1 नमूना अपद्रव्य तथा 1 अवमानक पाया गया। प्रशासन ने थाना चंदन नगर में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई है। कमल जैन उर्फ कमल बाफना पिता बाबूलाल बाफना के यहां अमानक सौंफ को रंग कर अच्छी दिखाने और प्रसंस्करण के बाद असुरक्षित सौंफ का विक्रय, संग्रहण, वितरण मानव उपभोग के लिए किया जाना पाया गया।

इस कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खुला रंग, सौंफ के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच के लिए जब्त कर भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे थे। मौके पर शेष खाद्य पदार्थ कलर 73 किग्रा कीमत 5840 रूपए, सौंफ 188 किग्रा कीमत 37600 रूपए, सौंफ,383 किग्रा कीमत 76600 रुपए, सौंफ 2998 किग्रा कीमत 5,99,600 रुपए को जब्त किया गया। खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल के जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त नमूने क्रमशः अपद्रव्य, अवमानक एवं असुरक्षित स्तर के पाए गए। लिए गए चार नमूनों में से 2 नमूने असुरक्षित एवं अवमानक, 1 नमूना अपद्रव्य तथा 1 अवमानक पाया गया।

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कलेक्टर आशीष सिंह ने खाद्य पदार्थों के संबंध में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। समय सीमा बैठक में दिए निर्देश के मुताबिक, मध्यप्रदेश शासन परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार प्रोपराईटर कमल जैन उर्फ कमल बाफना पिता बाबूलाल बाफना, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, नावदा पंथ धार रोड द्वारा मिलावटी सौंफ का मानव उपभोग के लिए निर्माण, संग्रहण किए जाने के कारण थाना चंदन नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 272,273 एवं 336 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है।