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Charge Sheet Filed Against Former IAS : पूर्व IAS अधिकारी और परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दायर!
New Delhi : सीबीआई ने गुरुवार को 2017 में दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी एमएल तायल, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। गुरुवार को पंचकुला में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत में यह मामला 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध है।
1976 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मुरारीलाल तायल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव थे। वे अक्टूबर 2009 में सेवानिवृत्त हुए। बाद में तायल को 30 नवंबर 2009 को 31 दिसंबर 2014 तक पांच साल के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
सीबीआई के अनुसार, सविता तायल 2012 में पंचकुला के एक सरकारी कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुईं और उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जहां से वे जून 2016 में सेवानिवृत्त हुईं। गुरुग्राम में जमीन की बिक्री और खरीद में उनकी भूमिका दलाल के रूप में रही।
सीबीआई ने मानेसर भूमि की जांच करते हुए 2017 में चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2), धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया। घोटाला। एफआईआर के मुताबिक, एमएल तायल के पास 10 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति थी।
सीबीआई की FIR में कहा गया कि एमएल तायल के आवासीय परिसर सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई। सीबीआई ने कहा था कि एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए तायल ने भ्रष्ट और अवैध तरीकों से और अपने पद का दुरुपयोग करके अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों के रूप में बड़ी संपत्ति अर्जित की है। यह स्थिति 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान की है। एमएल तायल को मानेसर भूमि घोटाले के आरोपियों में भी नामित किया गया है।