Nursing College Fraud : 169 नर्सिंग कॉलेज CBI जांच में पात्र मिले, इनमें परीक्षा का रास्ता खुला!
Jabalpur : हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदेश में हुए नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की रिपोर्ट में 308 नर्सिंग कॉलेजों में से 169 नर्सिंग कॉलेज पात्र पाए गए। वहीं 74 नर्सिंग कॉलेजों ने निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया, इसलिए इनमें खामी पाई गई। इसी के साथ प्रदेशभर के 65 नर्सिंग कॉलेज लागू मापदंडों पर अपात्र पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित अन्य मामलों पर सुनवाई करके दिया।
हाई कोर्ट ने फैसला लेते हुए सीबीआई जांच में पात्र पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन एवं उनके छात्रों की परीक्षा के रास्ते खोल दिए। वहीं दूसरी तरफ जिन 74 नर्सिंग कॉलेजों में सीबीआई की रिपोर्ट में कमियां पाई गई, उनके लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेंटी बनाई जाएगी जो कॉलेजों में पाई गई कमियों का अध्ययन करेगी। अगर उनकी कमी पूर्ति समयावधि में की जा सकती है, तो इस संबंध में अपनी अनुशंसा हाई कोर्ट को प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही उन कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र किन कॉलेजों में स्थानांतरित किया जा सकता है, इस संबंध में भी अपनी अनुशंसा हाई कोर्ट को सौंपेगी।
अपात्र कॉलेजों पर नरमी नहीं बरती जाए
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जो 65 कॉलेज सीबीआई की जांच में अपात्र पाए गए हैं उनमें प्रवेशित छात्रों एवं उन संस्थाओं के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। बल्कि, एवं इन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने में जिन-जिन अधिकारियों और निरीक्षण टीमों द्वारा गड़बड़ी की गई है उन पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेशभर में शेष बचे हुए सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश भी दिए। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पेश कर हाई कोर्ट को बताया गया था की कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान भी अपात्र संस्थाओं को लगातार मान्यता दी गई। ऐसी सभी संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर उनकी निरीक्षण रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने के आदेश सरकार को दिए हैं।