Kejriwal No Relief From HC : केजरीवाल को ED की हिरासत से अभी राहत नहीं,अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी!
New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में लिए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार (27 मार्च) को भी राहत नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना किया। कोर्ट ने कहा कि बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दिया जा सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब देखना भी जरूरी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन, कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। इस मामले पर अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि दिल्ली सीएम से हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या फिर सबूत मिले हैं? अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोई आदेश देते समय यह भी देखना जरूरी होगा।
2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना
दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अलावा ईडी को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए समय दिया है। दो अप्रैल, 2024 तक ईडी को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है, जबकि मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल, 2024 को होगी। वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम रिहाई की मांग की थी और गिरफ्तारी को गलत करार दिया था।
दिल्ली सीएम ने बुधवार को हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद सामग्री ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें और आप को कमजोर करना था। ऐसे में उन्होंने तत्काल रिहाई का आग्रह किया। आप के संयोजक को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने एजेंसी की ओर से अरेस्ट करने और उत्पाद शुल्क नीति मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।