महाकाल मंदिर में लगी आग- मानवाधिकार आयोग एक्शन मोड में, आयोग ने कलेक्टर से 15 दिन में मांगा जवाब!

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महाकाल मंदिर में लगी आग- मानवाधिकार आयोग एक्शन मोड में, आयोग ने कलेक्टर से 15 दिन में मांगा जवाब!

भोपाल। महाकाल मंदिर में होली के दिन गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान लगी आग के मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने उज्जैन कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रशासक से 15 दिन में नौ बिंदूओं पर जबाब मांगा हैं। मानवाधिकार आयोग ने पूछा है कि घटना वाले दिन गर्भगृह में भस्म आरती के लिए कितने व्यक्तियों को गर्भगृह में जाने की अनुमति दी गई थी। और घटना के दौरान गर्भगृह में कितने लोग मौजूद थे। गर्भगृह के अलावा भस्म आरती के दौरान नंदी हाल, गणेश मंडपम में कितने लोग उपस्थित थे। गर्भगृह में भस्म आरती के समय गुलाल से आग किस प्रकार और किन परिस्थितियों में लगी थी। गर्भगृह में गुलाल से लगी ऐसी आग के कारण गर्भगृह और उसके बाहर मौजूद कितने व्यक्ति झुलसे। आग में झुलसे ऐसे सभी व्यक्तियों के इलाज आदि पर व्यय की महाकाल मंदिर प्रबंधन और मध्यप्रदेश शासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई। आग से झुलसे ऐसे व्यक्तियों को महाकाल मंदिर प्रबंधन एवं मध्यप्रदेश शासन की ओर से कोई आर्थिक मुआवजा राशि दी गई है अथवा नहीं। गर्भगृह या उसके पास गुलाल के साथ ही बताए अनुसार प्रेशर पम्प या रंग उड़ाने वाली छोटी स्प्रेगन किन परिस्थितियों में पहुंची थी। क्या उन्हें मंदिर के अंदर लाए जाने की अनुमति मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा दी गई थी। भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो इसको लेकर क्या निर्देश दिया गया है। सहित अन्य बिंदूओं पर जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करने को लेकर आदेश जारी किया है।