पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर माथापच्ची जारी, सीएम ने की उच्चस्तरीय बैठक

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Panchayat and Municipal Elections in MP : पंचायत और नगर निकाय के चुनाव का रास्ता खुला! 

भोपाल: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिन में मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, विधि विभाग के प्रमुख सचिव गोपाल श्रीवास्तव के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए।

इस बैठक में इस मामले में कानूनी सलाह लेकर आयोग को सरकार की तरफ से जवाब भेजा जाएगा।

बैठक के बाद नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की वैधानिक स्थिति पर चर्चा हुई है।

 

इसी बीच आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल यह अनुमान लगाना कठिन है कि पंचायतों में रिजर्व सीटों का प्रतिशत कितना है। वास्तविकता यह है कि पंचायत में आरक्षण उस क्षेत्र की आबादी के हिसाब से होता है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश की पंचायतों में औसतन 15% सीटें SC, 20% ST, 25% ओबीसी और शेष सीटें सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व होना चाहिए।

उधर राज्य निर्वाचन आयोग भी परेशान हैं। भले ही उसने ओबीसी सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया रोक दी है लेकिन सभी सीटों का रिजल्ट एक साथ घोषित करने के निर्देश आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अब सरकार नए सिरे से आरक्षण करती है तो इसमें जाहिर है वक्त लगेगा। ऐसे में जिन सीटों में बदलाव होगा वहां मतदान समय पर हो पाना संभव ही नहीं लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं कि सरकार ओबीसी सीटों के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर अधिसूचना जारी करें। हो सकता है सरकार इस बारे में आज कल में कुछ निर्णय ले।