MP Covid Protocol : सरकारी कार्यालयों के स्टाफ को टीके लगवाना अनिवार्य

सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, कोचिंग, स्वीमिंग पूल, क्लब में दोनों टीके लगवाने वालों की ही एंट्री

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MP Covid Protocol : सरकारी कार्यालयों के स्टाफ को टीके लगवाना अनिवार्य

Bhopal : मध्य प्रदेश सरकार ने देश के कई राज्यों तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के ओमीक्रान वेरिएंट (Omicron Variants) के पॉजिटिव केसेस तथा एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी तथा तीसरी लहरी आशंका को देखते हुए रोकथाम के क्रम में 17 नवंबर 2021 को जारी अपने दिशा निर्देश निरस्त कर दिए।

गृह सचिव ने कोविड को देखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में सरकारी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्टाफ को दोनों टीके (Both Vaccines to the Staff) लगवाना सुनिश्चित करें।

MP Covid Protocol : सरकारी कार्यालयों के स्टाफ को टीके लगवाना अनिवार्य

जारी आदेशों के तहत प्रदेश में रात 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में सिर्फ उन्हीं 18 साल से अधिक आयु के लोगों को प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए हैं।

सिनेमा हॉल वगैरह में 18 साल से कम आयु के दर्शकों की एंट्री के लिए वैक्सीन के दोनों डोज का बंधन नहीं होगा। क्योंकि, उनको अभी ये टीके नहीं लगे हैं। लेकिन, 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं की एंट्री तभी होगी, जब उन्होंने दोनो डोज़ लगा लिए हों।

सभी शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वे वैक्सीन के दोनों डोज लें। सभी विभाग अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगाए हैं! ऐसे लोगों को दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें।

सभी स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ और अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए।

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ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं ने दोनों टीके नहीं लगाए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करें। सभी मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे खुद दोनों टीके लगवाएं। जिन दुकानदारों ने दोनों टीके नहीं लगवाएं हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करें।

सभी सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जिला प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों से नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए।

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