Maintenance to Daughters Also : पत्नी और दोनों बेटियों को भी देना भरण पोषण राशि देना होगी

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Maintenance to Daughters Also : पत्नी और दोनों बेटियों को भी देना भरण पोषण राशि देना होगी

पीड़िता की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला दिया

Indore : कोर्ट ने शासकीय नौकरी में पदस्थ अधिकारी को आदेश दिए कि वह पत्नी के साथ दोनों पुत्रियों को भी भरण पोषण की राशि दे। पूर्व में कोर्ट ने केवल पत्नी के लिए आदेश दिए थे, लेकिन पीड़िता के वकील के तर्कों से सहमत होकर दूसरा आदेश भी जारी कर दिया।

सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी महेंद्र (परिवर्तित नाम) ने पत्नी सपना (परिवर्तित नाम) और दो बेटियों को छोड़ने के बाद पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह कर लिया। उसे दूसरे विवाह से ओर दो संतानें हैं। महेंद्र ने अपने विभाग के सर्विस रिकॉर्ड में पहली पत्नी के नाम का उपयोग करते दूसरी पत्नी के फोटो गलत तरीके से जुड़वा दिया। दोनों बेटियों के नाम हटवाकर विधि विरुद्ध दूसरे विवाह से उत्पन्न संतान का नाम विभाग के सर्विस रिकॉर्ड में जुड़वा दिया। पीड़िता ने अपने अधिवक्ता मनीष झारोला के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।

पत्नी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

पति के विरुद्ध द्वीविवाह धोखाधड़ी एवं कूटरचना आदि का अपराध पंजीबद्ध कराया। आरोपी पति ने पहले सत्र न्यायालय और बाद में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था। दोनों न्यायालयों में पीड़िता के अधिवक्ता ने जमानत पर आपत्ति ली, जिससे सहमत होकर कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

पत्नी ने लगाई थी याचिका

पत्नी ने परिवार न्यायालय में अपने एवं अपनी पुत्रियों के भरण पोषण का आवेदन लगाया था। न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर उसे 15000 रुपए प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण राशि दिए जाने का आदेश पारित कर दोनों पुत्रियों को पिता द्वारा भरण पोषण राशि दिया जाना अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात अधिवक्ता ने विधि में उपलब्ध अन्य प्रावधानों में दोनों पुत्री की ओर से नवीन वाद पेश किया और कोर्ट के समक्ष दोनों पुत्रियों को पिता से भरण पोषण राशि प्राप्त करने का पात्र बताया। इस पर कोर्ट ने सहमत होकर दोनों पुत्रियों को भी (7500+7500 रुपए) कुल 15000 प्रतिमाह अतिरिक्त अंतरिम भरण पोषण राशि देने के आदेश दिए।