अवैध कॉलोनी और अवैध प्लॉटिंग को लेकर जिला प्रशासन सख्त,6 गांव के अवैध कॉलोनाइजरों को आज आखिरी मौका
भोपाल : राजधानी में लगातार कट रहीं अवैध कॉलोनी और अवैध प्लॉटिंग को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती जारी है। करीब तीन सप्ताह पहले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्त एक्शन लेते हुए शहर के छह ग्रामीण वाले स्थानों पर रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी है। इस मामले में कलेक्टर ने कॉलोनाइजरों को 6 जून तक अनुमति पेश करने को कहा है। इस संबंध में अब इस क्षेत्र में काम कर रहे कॉलोनाइजर और बिल्डरों के पास एक मात्र दिन कल का और बचा है। इसमें वे अपना पक्ष और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद इस संबंध में आगे का निर्णय जिला प्रशासन लेगा। जिला प्रशासन के अनुसार शहर की अवैध कॉलोनियां सिंकदराबाद, पिपलिया जाहिरपीर, अरेड़ी, सेवनिया ओंकारा और छावनी पठार में रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इन इलाकों में कॉलोनी काट रहे कॉलोनाइजरों को 6 जून तक अपने-अपने जवाब और सभी जरूरी अनुमति पेश करने का समय दिया है।
राजधानी में 250 से अधिक अवैध कॉलोनियां, आचारसंहिता हटने के बाद एक्शन संभव
भोपाल जिले में 255 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि हुजूर के छह इलाकों में अवैध रूप से कॉलोनी काटे जाने की रिपोर्ट एसडीएम हुजूर के माध्यम से मिली थी। गौरतलब है कि असल में भोपाल में सरकारी रिकॉर्ड में 2016 के बाद अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 हैं। इनमें से 320 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। साल 2016 के बाद बनी 255 कॉलोनियों को पूरी तरह अवैध माना गया। साल 2023 के अंत तक सभी 255 कॉलोनियों पर एफआईआर हो चुकी हैं। हालांकि नई बन रहीं कॉलोनियों का अब तक सर्वे नहीं किया गया है।