Medical Officer Suspended: भोपाल के कमिश्नर ने चिकित्सा अधिकारी को किया निलंबित
भोपाल: भोपाल संभाग के कमिश्नर डॉ पवन कुमार शर्मा ने सिविल अस्पताल बैरागढ़ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण ठाकुर को सस्पेंड कर दिया है।
इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि डॉक्टर ठाकुर द्वारा 21 मई 2024 को अस्पताल इमरजेंसी कक्ष में ड्यूटी के दौरान आरोपी दीपक गुजराती के मेडिको लीगल परीक्षण कराए जाने पर अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन नहीं करते हुए संबंधित आरक्षक से बदसलूकी एवं अभद्र व्यवहार किया जिसके कारण विभिन्न समाचार पत्रों में उक्त खबर के प्रकाशित होने के कारण शासन की छवि धूमिल होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर जिला भोपाल के प्रस्ताव अनुसार डॉक्टर प्रवीण ठाकुर चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल बैरागढ़ जिला भोपाल को उपरोक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है।
निलंबन अवधि में डॉक्टर प्रवीण ठाकुर का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।